असम : एसआईआर नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में असम में मतदाता सूची के "विशेष गहन पुनरीक्षण" के बजाय "विशेष पुनरीक्षण" करने के भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है।
असम : एसआईआर नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा असम में मतदाता सूचियों के "विशेष गहन पुनरीक्षण" के बजाय "विशेष पुनरीक्षण" करने के निर्णय को चुनौती दी गई है, जैसा कि बिहार और बारह अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था। यह याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मृणाल कुमार चौधरी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने 17 नवंबर के ईसीआई के आदेश पर सवाल उठाया है।

याचिका के अनुसार, ईसीआई ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करते हुए असम के लिए निम्न स्तर के पुनरीक्षण का निर्देश देकर मनमाना और भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है।

यह चुनाव आयोग की उस स्थिति के विपरीत है जो बिहार एसआईआर आदेश और शीर्ष अदालत में दिए गए उसके हलफ़नामे में परिलक्षित होती है, जिसमें उसने शपथ पत्र पर कहा था कि एसआईआर पूरे देश में आयोजित किया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में लाखों अवैध प्रवासी असम में रह रहे हैं और उनके नाम मौजूदा मतदाता सूची में शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब तक एसआईआर नहीं किया जाता, ये लोग आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, जिसका राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा होगा। (एजेंसियाँ)

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