अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान करता है।
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान करता है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए योजना का उद्देश्य प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक संक्रमण के दौरान छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने वालों को रोकना है।

पात्रता: प्री-मीट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा IX और X में पूर्णकालिक अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है। ऐसे छात्रों के डे स्कॉलर को 3,500 रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलर्स को 7,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं।

अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसायों में लगे छात्रों के माता-पिता/अभिभावक को भी यह वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी, बशर्ते उनके बच्चे या बच्चे कक्षा I-X से पूर्णकालिक अध्ययन करें। इस छात्रवृत्ति की कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है। कक्षा III-X के लिए छात्रवृत्ति राशि 8,000 रुपये प्रति वर्ष है। मंत्रालय ने पंजीकरण के लिए अपना पोर्टल  - https://scholarship.gov.in/  जारी किया |

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