

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: समग्र शिक्षा असम ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आपूर्ति की गई स्कूल यूनिफॉर्म का अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। समग्र शिक्षा असम (एसएसए) द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विक्रेताओं द्वारा वितरित यूनिफॉर्म निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करें।
निर्देश के अनुसार, विक्रेताओं ने राज्य भर के स्कूलों में यूनिफॉर्म की आपूर्ति शुरू कर दी है। गुणवत्ता और अनिवार्य मानकों के अनुपालन की पुष्टि के लिए, जिला अधिकारियों को वितरित प्रत्येक बैच से यूनिफॉर्म के नमूने यादृच्छिक रूप से एकत्र करने के लिए कहा गया है। इन नमूनों का परीक्षण रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं से सुसज्जित संस्थानों, विशेष रूप से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों या किसी अन्य उपयुक्त संस्थान के प्रयोगशाला परीक्षण केंद्रों पर किया जाना चाहिए।
निर्देश में कहा गया है कि प्रयोगशाला परीक्षणों का खर्च प्रत्येक विद्यालय के विद्यालय अनुदान से वहन किया जा सकता है। जिला मिशन कार्यालयों और विद्यालय निरीक्षकों को उचित रजिस्टर बनाकर सभी प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में सभी जिला कार्यालयों को प्रयोगशाला परीक्षण परिणामों की जाँच करने और संबंधित विद्यालयों तथा विक्रेताओं को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) या विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) को विक्रेता के माध्यम से उसमें सुधार करना होगा। यदि कोई यूनिफॉर्म गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो विक्रेताओं को तुरंत दोषपूर्ण वस्तुओं को बदलना होगा। इसके बाद एसएमसी/एसएमडीसी द्वारा परीक्षण का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा, तथा परिणाम राज्य मिशन कार्यालय (एसएमओ) को भेजे जाएंगे।
निर्देश में आगे कहा गया है कि जब तक यूनिफॉर्म ज़िला-स्तरीय और राज्य-स्तरीय गुणवत्ता परीक्षण में पास नहीं हो जाते, तब तक विक्रेताओं को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। जिला कार्यालयों को प्रत्येक बैच और बैच से नमूनों का एक सेट अतिरिक्त सत्यापन के लिए अनिवार्य रूप से एसएमओ को भेजना होगा।
एसएमओ को अपने परीक्षण परिणाम जिलों को वापस भेजने होंगे। निर्देशानुसार घटिया यूनिफॉर्म न बदलने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भविष्य की खरीद प्रक्रियाओं से प्रतिबंध भी शामिल है।
आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि जिला अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सभी छात्रों को सुरक्षित, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म मिले।
यह उल्लेखनीय है कि असम में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकारी और प्रांतीयकृत एलपी, यूपी और कम्पोजिट स्कूलों (प्राथमिक स्तर) के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म प्रदान करना शामिल है। यह खरीदारी एसएमसी/एसएमडीसी द्वारा की जाएगी और इसे 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा किया जाना है। वर्ष 2025-2026 के लिए सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली दो जोड़ी निःशुल्क यूनिफॉर्म का उपयोग शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए किया जाना है।