

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: समग्र शिक्षा, असम (एसएसए) मिशन निदेशक ने शिक्षकों को चुनाव या परीक्षा ड्यूटी में लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है कि वे ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए पत्र की एक प्रति अपलोड करके अपनी अनुपस्थिति का कारण अपडेट करें। पत्र में चेतावनी दी गई है कि ऐसे पत्रों या आदेशों की प्रतियां अपलोड करने में विफलता के परिणामस्वरूप शिक्षक को अनुपस्थित चिह्नित किया जाएगा।
पत्र में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 31 मार्च, 2024 तक शिक्षा सेतु पोर्टल में किसी भी विसंगति को ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है।
यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, शिक्षा सेतु पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए दैनिक उपस्थिति की ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी है।
इस संबंध में, शिक्षकों ने आपत्ति जताई थी कि जो शिक्षक शिक्षण के अलावा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें स्कूल क्षेत्र की जियो-फेंसिंग की समस्याओं के कारण अनिवार्य दैनिक उपस्थिति ट्रैकिंग के आदेश का पालन करना कठिन हो रहा है। इसके बावजूद, सरकार ने ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है, उन्होंने शिकायत की।
नवीनतम आदेश में कहा गया है, “चुनाव ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी, प्रशिक्षण आदि में लगे शिक्षकों को ड्यूटी/प्रशिक्षण/बैठक आदेश या पत्र की एक प्रति अपलोड करके अनुपस्थिति का कारण अपडेट करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर ली जाएगी। अनुपस्थिति के कारणों को अपडेट करने का वर्कफ़्लो स्कूलों में प्रसारित करने के लिए इसके साथ संलग्न है।
पत्र में उल्लिखित दूसरा मुद्दा का-श्रेणी/कक्षा-I में नए छात्रों के लिए डेटा प्रविष्टि से संबंधित है। बताया जाता है कि स्कूलों में नये शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ नये छात्रों की डाटा इंट्री का काम चल रहा है| चूंकि 1 अप्रैल, 2024 से छात्रों और शिक्षकों के लिए दैनिक उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए पत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी नए जोड़े गए छात्रों और शिक्षकों का एआई नामांकन 31 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए।
पत्र द्वारा उठाए गए तीसरे मामले में शिक्षा सेतु पोर्टल में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में विसंगतियों को ठीक करने का उल्लेख है। आदेश दिया गया है कि इस संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में विद्यालय स्तर पर 31 मार्च 2024 तक सुधार कर लिया जाये| इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2024 से किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी और सुधार सुविधाएं केवल जिला स्तर पर उपलब्ध होंगी।
पत्र सभी अतिरिक्त जिला आयुक्तों (शिक्षा), स्कूलों के निरीक्षकों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वयकों (एसएसए) को संबोधित है।
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