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तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस (SC notice to Centre on plea to declare 'Talaq-e-Kinaya' & 'Talaq-e-Bain' unconstitutional)

एकतरफा और अतिरिक्त न्यायिक तलाक के सभी रूपों को घोषित करने के लिए एक मुस्लिम डॉक्टर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस (SC notice to Centre on plea to declare Talaq-e-Kinaya & Talaq-e-Bain unconstitutional)

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Oct 2022 4:48 AM GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मुस्लिम डॉक्टर की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें "तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन" सहित एकतरफा और अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूपों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। (आईएएनएस)



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