नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मुस्लिम डॉक्टर की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें "तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन" सहित एकतरफा और अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूपों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। (आईएएनएस)
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मुस्लिम डॉक्टर की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें "तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन" सहित एकतरफा और अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूपों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। (आईएएनएस)
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