एससी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा
गुवाहाटी के एक एनजीओ ने 2012 में धारा 6ए को चुनौती दी थी।

नई दिल्ली: नागरिकता अधिनियम से संबंधित दलीलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। असम समझौते के तहत शामिल लोगों की नागरिकता को संभालने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में इस खंड को संविधान में डाला गया था। शीर्ष अदालत द्वारा शिवसेना पार्टी में फूट के कारण हुए मामलों को बंद करने के बाद जल्द ही सुनवाई शुरू की जाएगी।
नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए बांग्लादेश सहित कुछ क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आने वाले लोगों से संबंधित है। इसके तहत असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 तय की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि वे इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी से करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा सहित पीठ ने कहा कि एक मुद्दे का निर्धारण पीठ को बाद में अन्य मुद्दों को तैयार करने से नहीं रोकता है।
याचिकाकर्ता पहले अपनी दलीलें पेश करेंगे और उसके बाद भारत सरकार और उसके बाद हस्तक्षेपकर्ताओं और अन्य को अपनी दलीलें रखने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने कहा कि वकीलों को तीन सप्ताह के भीतर लिखित प्रस्तुतियाँ और केस कानूनों और अन्य सामग्रियों का संकलन दाखिल करना होगा। पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले में दायर दलीलों के पूरे सेट की स्कैन की हुई सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराए।
2009 में असम पब्लिक वर्क्स द्वारा दायर याचिका समेत कुल 17 याचिकाएं शीर्ष अदालत में इस मुद्दे पर लंबित हैं।
15 अगस्त, 1985 को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, असम सरकार और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित असम समझौते के तहत, धारा 6ए को नागरिकता अधिनियम में सम्मिलित किया गया था ताकि राज्य में आने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जा सके जो उल्लिखित तिथि से पहले आए थे।
गुवाहाटी के एक एनजीओ ने 2012 में धारा 6ए को चुनौती दी थी। उन्होंने इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया था और दावा किया था कि यह असम में अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग-अलग तारीखें प्रदान करता है। 2014 में दो जजों की बेंच ने इस मामले को संविधान पीठ को रेफर कर दिया था।
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