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राज्य लोकायुक्त कार्यालय काफी समय से 'निष्क्रिय' है

लोकायुक्त कार्यालय मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों और आरोपों की जांच करते हैं।

राज्य लोकायुक्त कार्यालय काफी समय से निष्क्रिय है

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Feb 2022 5:52 AM GMT

गुवाहाटी: लोकायुक्त कार्यालय मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों और आरोपों की जांच करते हैं। हालांकि, कार्यालय फरवरी 2021 से लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ है।

अंतिम उप-लोकायुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीआर सरमा फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। राज्य में उप-लोकायुक्त का पद खाली होने के कारण जांच संबंधी सभी कार्य ठप हो गए। उप-लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कार्यालय ने कई बार सरकार को पत्र लिखा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

संशोधित असम लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम 1985 में लोगों की शिकायतों और मंत्रियों, विधायकों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आया था।

इसकी स्थापना के बाद से, राज्य में किसी भी सरकार ने इस कार्यालय को उचित महत्व नहीं दिया, इसके मूल उद्देश्य को विफल कर दिया। इससे लोगों की शिकायतों में कमी आई है। कार्यालय को 2021 में केवल चार शिकायतें मिलीं थी।

कार्यालय और अधिनियम के संबंध में प्रचार की कमी के कारण, बहुत से लोग लोकायुक्त से बेखबर हैं।

सूत्रों के अनुसार, कुछ जिलों में स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए डीसी कार्यालयों से जुड़े सेल हैं। हैरानी की बात यह है कि उप-लोकायुक्त कार्यालय को किसी भी जिला सेल से एक भी शिकायत नहीं मिली है।

जब कोई व्यक्ति किसी मंत्री या लोक सेवक के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत करता है, तो कार्यालय प्रारंभिक जांच करता है। यदि मामला ठीक लगता है तो कार्यालय आरोपी को नोटिस देता है। यदि जांच के बाद शिकायत या आरोप सही पाया जाता है, तो यह कार्रवाई के लिए सिफारिशों के साथ दिसपुर को एक रिपोर्ट भेजता है। यदि सरकार एक निश्चित अवधि के भीतर कार्रवाई नहीं करती है, तो कार्यालय राज्यपाल को रिपोर्ट भेज सकता है।

हालांकि, कार्यालय उन शिकायतों की जांच नहीं करता है जिनमें पर्याप्त आधार की कमी है या वे तुच्छ हैं। अधिनियम में जानबूझकर या दुर्भावना से शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।

लोकायुक्त की पूर्वापेक्षा योग्यता है: वह या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उप-लोकायुक्त का पद धारण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का एक पैनल लोकायुक्त का चयन करता है जो उप-लोकायुक्त की नियुक्ति करता है।

मेघालय और अन्य राज्यों में लोकायुक्त कार्यालय जनता को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत सक्रिय हैं। सूत्रों का कहना है कि असम में सामाजिक संगठन और लोग सड़क पर जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों के खिलाफ मुखर हैं। हालांकि, वे शिकायत दर्ज कराने के लिए कम से कम सबूत के साथ लोकायुक्त के पास जाने से कतराते हैं।

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