उरियामघाट बेदखली: हाईकोर्ट ने दिसपुर से हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ताओं से दस्तावेज जमा करने को कहा

मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आज असम सरकार से उरियामघाट में चलाए जा रहे बेदखली अभियान के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने को कहा।
उरियामघाट बेदखली: हाईकोर्ट ने दिसपुर से हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ताओं से दस्तावेज जमा करने को कहा
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आज असम सरकार से गोलाघाट जिले के उरियामघाट में चलाए जा रहे बेदखली अभियान के समर्थन में 14 अगस्त, 2025 से पहले हलफनामा दाखिल करने को कहा, जब याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से उस स्थल पर निवास के अधिकार के अपने दावों के समर्थन में सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने को कहा।

उरियामघाट इलाके में बेदखली की धमकियों का सामना कर रहे 75 लोगों ने दो रिट याचिकाओं के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को ज़मीन पर सात दिनों तक रहने की अनुमति दी है, इस दौरान प्रशासन को उनके खिलाफ कोई बेदखली अभियान न चलाने का निर्देश दिया है।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने एक खंडपीठ का रुख किया, जिसने आज याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं के वकील एआर भुयान ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने बेदखली नोटिस को चुनौती दी है, क्योंकि बेदखली वाले क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। यह निश्चित नहीं है कि संबंधित भूमि वन भूमि है या राजस्व भूमि। सरकार भूमि के सटीक सीमांकन की जानकारी के बिना बेदखली अभियान कैसे चला रही है? इसके अलावा, उरियामघाट में की जा रही बेदखली भारत के संविधान के अनुसार प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।"

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