

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में सुमधुर गायिका ज़ुबीन गर्ग की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में एसआईटी को आरोप पत्र दाखिल करने की मंज़ूरी दे दी है।
आज मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यदि कोई राज्य पुलिस विदेशी धरती पर घटित किसी भी घटना में आरोप पत्र दाखिल करती है, तो बीएनएसएस की धारा 208 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंज़ूरी अनिवार्य है। चूँकि ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु सिंगापुर में हुई थी, इसलिए हमने एसआईटी के निष्कर्ष और संबंधित दस्तावेज़ केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिए हैं। हमने केंद्रीय मंत्रालय को यह भी सूचित किया है कि सिंगापुर में ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु से संबंधित घटनाओं का केंद्र असम था। निष्कर्षों को प्राप्त करने और उनका अध्ययन करने के बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने आज आरोप पत्र दाखिल करने की मंज़ूरी दे दी। हमें मंज़ूरी पत्र पहले ही मिल चुका है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंज़ूरी के साथ, एसआईटी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, "एसआईटी 10 दिसंबर, 2025 से पहले अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगी।"
एसआईटी के अलावा, एक न्यायिक आयोग और गुवाहाटी उच्च न्यायालय (पीआईएल) भी ज़ुबीन गर्ग की मौत की जाँच कर रहे हैं। एसआईटी और न्यायिक आयोग पहले ही कई गवाहों के बयान दर्ज कर चुके हैं।