
स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: जुनैद खालिद ने गौहाटी उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य में वक्फ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रार्थना की है। खालिद काफी समय से इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने पहले भी वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण के संबंध में असम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा था।
अपने पत्र में खालिद ने बताया कि कई वक्फ संपत्तियों पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कई वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर दिया गया, किराए पर दिया गया या बसाया गया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्ति अविभाज्य है और इसे निजी लाभ के लिए बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 52ए के अनुसार, जो कोई भी वक्फ बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना किसी वक्फ संपत्ति को हस्तांतरित करता है, अधिग्रहण करता है या उस पर नियंत्रण करता है, उसे कठोर कारावास का सामना करना पड़ता है।
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