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जीएसटी जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी संभव: सुप्रीम कोर्ट

जीएसटी जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी संभव: सुप्रीम कोर्ट

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 May 2019 11:03 AM GMT

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पूरे देश के उच्च न्यायालयों को यह अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक व्यक्ति को वस्तू एंव संवा कर (जीएसटी) के तहत कर जमा नहीं करने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। शीर्ष उदालत ने इससे पहले तेलंगना उच्च न्यायलय के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी प्रावधानों के विरूद्ध एक याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ ने देखा कि उच्च न्यायालय जीएसटी के तहत कर जमा नहीं करने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर कोई विचार नहीं अपनाया है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून के अंतर्गत बिना एफआईआर दर्ज किए किसी व्यकि्त को संबंधित अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करने की शक्तियों से जुड़े स्पष्टीकरण को लेकर शीर्ष अदालत का रूख किया था, जिसके बाद अदालत ने यह नोटिस जारी किया है।

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