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नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय को दूष्कर्म मामले में नहीं मिली राहत

नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय को दूष्कर्म मामले में नहीं मिली राहत

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 May 2019 10:33 AM GMT

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दूष्कर्म मामले में सोमवार को नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 23 मई को आम चुनाव के अंत तक गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई थी। दूष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे राय ने अपनी याचिका बापस लेना बेहतर समझा। एक मई को वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में एक कॉलेज की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अतुल राय के वकील ने इस मामले को राजनिती से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह बस आम चुनाव में बसपा नेता को प्रचार करने से रोकने और उन्हें चुनाव में हराने के लिए किया गया। राय ने लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी हरि नारायण राजभर को 1,22,018 मतों से हराकर घोसी सीट जीती है।

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