शीर्ष सुर्खियाँ

एयरलाइंस बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि हवाईअड्डों में चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए एयरलाइंस कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं।

Sentinel Digital Desk

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइंस हवाई अड्डों पर चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं।

कई एयरलाइंस वर्तमान में 200 रुपये का शुल्क लेती हैं यदि कोई यात्री चाहता है कि बोर्डिंग पास वेब चेक-इन के लिए जाने के बजाय चेक-इन काउंटर पर जारी किया जाए।

मंत्रालय ने कहा, "यह एमओसीए (नागरिक उड्डयन मंत्रालय) के संज्ञान में आया है कि एयरलाइंस यात्रियों से बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि ले रही है।"

यह अतिरिक्त राशि विमान नियम, 1937 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है।

उपरोक्त को देखते हुए मंत्रालय ने कहा, एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे के चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि न लें, क्योंकि इसे विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत प्रदान किए गए 'टैरिफ' के भीतर नहीं माना जा सकता है।  (आईएएनएस)