स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: वर्तमान और पूर्व चाय बागान श्रमिक जल्द ही दोहरे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें असम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (एमओबीसी) और एमओबीसी/ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत उनकी विशिष्ट जाति/उप-जाति, दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।
असम सरकार ने अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से एक नए प्रावधान की घोषणा की है, जिसके तहत "चाय बागान मजदूर/चाय बागान जनजातियाँ/पूर्व चाय बागान मजदूर/पूर्व चाय बागान जनजातियाँ" समुदायों के आवेदकों को दोहरे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य इन समुदायों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे असम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (एमओबीसी) के रूप में उनकी स्थिति और एमओबीसी/ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत उनकी विशिष्ट जाति/उप-जाति को मान्यता मिलेगी।
पहल के प्रमुख प्रावधान: आवेदक अब दोहरा प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उनके समुदाय को "चाय बागान"-निर्दिष्ट समूह के रूप में मान्यता दी जाएगी और दूसरा, उनकी विशिष्ट जाति/उप-जाति के लिए, यदि राज्य सरकार द्वारा उन्हें ओबीसी/एमओबीसी के रूप में मान्यता दी गई हो; अनुशंसा प्रक्रिया: "चाय बागान" समुदाय की मान्यता के लिए, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी; ओबीसी/एमओबीसी के अंतर्गत विशिष्ट जाति/उप-जाति मान्यता के लिए, एक तीन-सदस्यीय जिला समिति का गठन किया जाएगा; इस समिति में संरक्षक मंत्री द्वारा नामित एक सामुदायिक संगठन का प्रतिनिधि और संरक्षक मंत्री द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। जिला आयुक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी है और समिति की सलाह के अनुसार सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा।
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