

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए, गुवाहाटी पुलिस आयुक्त कार्यालय ने शहर की सीमा के भीतर सभी रैलियों, जुलूसों, मैराथन, वॉकथॉन और इसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए इस आदेश में बार-बार लगने वाली यातायात भीड़, आपातकालीन सेवाओं में व्यवधान और यात्रियों को होने वाली असुविधा को इस कदम के प्रमुख कारणों में बताया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, "यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।" साथ ही, चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। पुलिस ने आगे कहा कि इस आदेश से व्यथित व्यक्ति इसे रद्द करने या संशोधित करने के लिए पुलिस उपायुक्त के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस निर्देश से भीड़भाड़ कम होगी और शहरवासियों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।
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