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रोहिंग्या तस्करी: एनआईए कोर्ट, गुवाहाटी ने सात के खिलाफ आरोप तय किए

एनआईए की विशेष अदालत, गुवाहाटी ने भारत में रोहिंग्याओं की कथित तस्करी के मामले (1/2022) के सिलसिले में सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

रोहिंग्या तस्करी: एनआईए कोर्ट, गुवाहाटी ने सात के खिलाफ आरोप तय किए

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Jan 2023 9:10 AM GMT

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: एनआईए की विशेष अदालत, गुवाहाटी ने एक मामले (1/2022) के सिलसिले में सात लोगों के खिलाफ असम और उसके पड़ोसी राज्यों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से भारत में रोहिंग्याओं की कथित तस्करी और उन्हें बाकी हिस्सों में ले जाने के आरोप तय किए हैं। भारत का यह रैकेट रोहिंग्याओं की पहचान और यात्रा दस्तावेजों को गढ़ता है।

एनआईए की विशेष अदालत ने कुमकुम अहमद चौधरी उर्फ केके अहमद चौधरी उर्फ असीकुल अहमद चौधरी, अहिया अहमद चौधरी उर्फ बुलबुल, बापोन अहमद चौधरी उर्फ मिथुन, सहलम लस्कर उर्फ आलम, जमालुद्दीन चौधरी उर्फ जमाल, वानबियांग सुतिंग और मोजिद उल्लाह उर्फ मोजिद उल्लाह के खिलाफ आरोप तय किए।

एनआईए ने आईपीसी की धारा 120(बी)/370(3)(5) के तहत 4 जून, 2022 को कोर्ट के समक्ष सात ट्रैकर्स में से पहले छह के खिलाफ चार्जशीट दायर की और सातवें आरोपी (मोजिद) के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। उल्लाह) 16 सितंबर, 2022 को आईपीसी की धारा 120(बी)/370(3)(5) और विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की आर/डब्ल्यू धारा 3 के तहत, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के आर/डब्ल्यू नियम 6.

दो अन्य कथित बांग्लादेशी आरोपी - राजू अली और नाज़िम उद्दीन - गुवाहाटी सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। एनआईए ने 13 दिसंबर, 2022 को दोनों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।

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