मेघालय मंत्रिमंडल की अहम बैठक: जेल सुधारों, विधिक मापविज्ञान संशोधन और खेल नियुक्ति नियम मंजूर
शिलांग: मेघालय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के नियमों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और खिलाड़ियों के लिए सहायता तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी। यह जानकारी मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने दी।
सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर एक पोस्ट में संगमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मेघालय कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है, जिससे राज्य की जेल प्रशासन प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मेघालय सरकार और संबंधित सभी विभागों ने इन नियमों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है।”
मंत्रिमंडल ने मेघालय विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी, जो विभिन्न सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस से संबंधित हैं।
संगमा ने कहा, “इन बदलावों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है, ताकि प्रवर्तन प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे।”
इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी देकर मंत्रिमंडल ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में कारागार प्रशासन और विधिक माप विज्ञान से जुड़ी प्रक्रियाएं केंद्रीय नियमों और मानकीकृत प्रथाओं के अनुरूप हों।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों के हित में मेघालय उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रत्यक्ष नियुक्ति नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये बदलाव मामूली हैं और इन पर छह से सात महीने पहले विचार-विमर्श किया जा चुका था।
उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल ने मेघालय उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रत्यक्ष नियुक्ति सेवा नियमों के मसौदे को भी मंजूरी दी है। इन नियमों के तहत ओलंपिक, राष्ट्रीय खेल और दक्षिण एशियाई खेल जैसे चुनिंदा टूर्नामेंटों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैडर का गठन किया जाएगा।”
संगमा ने स्पष्ट किया कि इस नीति के अंतर्गत केवल छह मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट शामिल होंगे और यह कैडर व्यक्तिगत और पद-आधारित होगा।
उन्होंने कहा, “खिलाड़ी के सेवानिवृत्त होने पर यह कैडर स्वतः समाप्त हो जाएगा, जिससे अन्य विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति या सेवा शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”
मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया। संगमा ने बताया कि खेल विभाग ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से पात्र खिलाड़ियों को प्रमाणित करेगा।
उन्होंने कहा, “प्रमाणन के बाद खिलाड़ी दो प्रतिशत आरक्षण श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगे। इससे उस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है, जो पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी।”
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