मेघालय : ट्रक चालकों के संघर्ष के बीच मावरिंगक्नेंग में जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधात्मक आदेश लगाए

पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट रोसेटा मैरी कुर्बाह, आईएएस ने मावरिंगक्नेंग क्षेत्र में प्रदर्शन, रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 का उपयोग किया।
मेघालय : ट्रक चालकों के संघर्ष के बीच मावरिंगक्नेंग में जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधात्मक आदेश लगाए
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शिलांग: पूर्वी खासी हिल्स जिले की जिलाधिकारी रोसेटा मैरी कुर्बाह,आईएएस, ने मावरिंगक्नेंग क्षेत्र में प्रदर्शनों, रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 का लागू किया। यह आदेश मेघालय कमर्शियल ट्रक मालिक और ड्राइवर संघ (एमसीटीओडीए) और सीमेंट कंपनियों के बीच राज्य-घोषित पारगमन शुल्कों के पालन को लेकर बढ़ते तनाव के बाद आया।

आदेश में कहा गया कि "यह देखा गया है कि मेघालय कमर्शियल ट्रक मालिक और चालक संघ (एमसीटीओडीए) ने पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावरिंगक्नेंग क्षेत्र में सभाएँ और मार्ग अवरुद्ध करने के कार्यक्रम आयोजित किए। मेरा मानना है कि यदि ऐसी प्रदर्शन अनुमत किए गए, तो यह ट्रैफिक की आवाजाही में बाधा डाल सकते हैं, भीड़ और जाम उत्पन्न कर सकते हैं, और सार्वजनिक शांति और सुकून को भी परेशान कर सकते हैं।" इसके अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि मावरिंगक्नेंग सी एण्ड आरडी ब्लॉक के भीतर किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए प्रदर्शन या रैली आयोजित करना, या शस्त्र, घातक हथियार, या कोई भी ऐसी सामग्री ले जाना जो किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, निषिद्ध है।

मामले की तात्कालिकता को देखते हुए पक्षहीन रूप से जारी किए गए इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन शुरू हो गया है और यह अगले आदेश तक मान्य रहेगा। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडनीय प्रावधानों का पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह निर्देश तब जारी किया जब रिपोर्टों से पता चला कि पुलिस ने मंगलवार को मावरिंगक्नेंग में विरोध कर रहे ट्रक चालकों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आँसू गैस का उपयोग किया।

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