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री भोई जिले, नोंगपोह में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई

जिला मजिस्ट्रेट, री भोई जिला, नोंगपोह ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है

री भोई जिले, नोंगपोह में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Nov 2023 8:24 AM GMT

नोंगपोह: जिला मजिस्ट्रेट, री भोई जिला, नोंगपोह ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिससे 15 (पंद्रह) मीट्रिक टन सकल वजन की अनुमेय सीमा से अधिक भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, यानी वाहनों का कुल वजन और माल का वजन, इससे अधिक उमियाम पुल पर डिस्ट्रेस नंबर (यानी, गर्डर बीम और डेक स्लैब) की रेट्रोफिटिंग होने तक। यह आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा अनुशंसित उमियाम कंक्रीट बांध के स्पिलवे पर पुल के सुरक्षा ऑडिट पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार किया गया है। उमियाम कंक्रीट बांध के स्पिलवे पर बने पुल पर भारी-भरकम वाहनों के परिचालन पर रोक लगाना जरूरी है। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

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