असम में स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

असम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने (धारा 120 (बी) / 420/409/201/119 भारतीय दण्ड संहिता अनुसार 13 (ए) / 13 (डी) / 13 (2) पीसी अधिनियम के संयुक्त सेक्शन 5/2024 जेएस द्वारा) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा ठेकेदारों के बिल का मंजूरी ना होने के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
असम में स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी:असम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने (धारा 120 (बी) / 420/409/201/119 भारतीय दण्ड संहिता अनुसार 13 (ए) / 13 (डी) / 13 (2) पीसी अधिनियम के संयुक्त सेक्शन 5/2024 जेएस द्वारा) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा ठेकेदारों के बिल का मंजूरी ना होने के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

सूत्रों के अनुसार, निदेशालय ने 1992 से 1999 तक दो ठेकेदारों की फर्मों के बिलों का भुगतान नहीं किया। दोनों फर्मों ने अपने बिलों की मंजूरी की मांग करते हुए निदेशालय के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने निदेशालय को ब्याज सहित बिलों का भुगतान करने को कहा। दोनों फर्मों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज सहित बिलों की कुल राशि अब लगभग 100 करोड़ रुपये है।

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