अगर पति या पत्नी में से कोई एक तलाक नहीं चाहता, तो अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का प्रावधान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह शादी को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, जब पत्नी शादी को एक और "कोशिश" करने के लिए तैयार हो, लेकिन पति ने शादी के एक अपरिवर्तनीय टूटने का दावा किया हो।
अगर पति या पत्नी में से कोई एक तलाक नहीं चाहता, तो अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का प्रावधान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह शादी को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, जब पत्नी शादी को सहेजने की एक और "कोशिश" करने के लिए तैयार हो, लेकिन पति ने शादी के एक अपरिवर्तनीय टूटने का दावा किया हो।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की बेंच को सूचित किया गया कि दंपति केवल 40 दिनों तक साथ रहे और वे लगभग दो साल से अलग रह रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में शादी एक आकस्मिक घटना नहीं है, बेंच ने कहा, "हम आज शादी और कल तलाक के पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचे हैं।"

पति की याचिका पर शादी को रद्द करने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल शादी को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है जब एक पक्ष अनिच्छुक हो। बेंच ने कहा कि दंपति उच्च शिक्षित थे - पति एक एनजीओ चलाते हैं और पत्नी के पास कनाडा में स्थायी निवास की अनुमति है, और कहा कि दंपति को अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। 

पत्नी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने अपने पति से शादी करने के लिए कनाडा में सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि पति ने शादी रद्द करने के निर्देश पर जोर दिया।

शीर्ष अदालत एक पत्नी द्वारा अपनी शादी को बचाने के लिए दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पति ने शादी के अपरिवर्तनीय टूटने का हवाला देते हुए स्थानांतरण याचिका को रद्द करने की मांग की और जोर देकर कहा कि शादी नहीं चल रही है। पत्नी ने कहा कि वह कनाडा में काम कर रही थी और अपने पति के लिए कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान भारत आई थी।

पति ने प्रस्तुत किया कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहने का इरादा रखता है लेकिन उसकी पत्नी का कनाडाई दृष्टिकोण है और उसने माता-पिता के साथ नहीं रहने पर जोर दिया। बेंच ने पति से कहा कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो कनाडा में रह रहा है, और फिर उसने उसे सब कुछ खत्म करने और यहां आने के लिए कहा।

बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह अनुच्छेद 142 को स्वत: लागू कर सकता है और यह संतोष दर्ज करना बहुत मुश्किल है कि शादी पूरी तरह से टूट गई है जब तक कि दोनों पक्ष यह नहीं कहते कि विवाह टूट गया है।

शीर्ष अदालत ने दंपति से मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए जाने का आग्रह किया। इसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया और उन्हें एक विवाह सलाहकार की सहायता लेने की अनुमति दी और तीन महीने में रिपोर्ट मांगी। (आईएएनएस)

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