प्रयागराज : पिछले साल पीएम मोदी के कश्मीर यात्रा के दौरान उनके भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। दरअसल इस केस की सुनवाई 21 दिसंबर 2021 को एक बार हो चुकी है और अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
यूपी कोर्ट का यह आरोप है भारतीय दंड साहिता की धारा 140 के तहत पीएम मोदी के द्वारा भारतीय सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध है।
यह नोटिस सेशन जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वकील राकेशनाथ पांडे की दलीलें सुनने के बाद दिया है।
इससे पहले भी केरल हाई कोर्ट में कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदीजी की तस्वीर को हटाए जाने की एक याचिका डाली थी, जिसे बाद में खारिज कर दी गई थी।
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